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सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग को नहीं मिल रहा न्याय

मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे आला अधिकारी

बहराइच/महसी।जहां एक ओर योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं उनके अधिकारी ऐसे मामलों में गाफिल नज़र आ रही है।मामला जनपद बहराइच के थाना हरदी अंतर्गत पिपरी मोहन राजी चौराहा गांव की है जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही पांच लोगों ने दुष्कर्म किया था। घटना से आहत नबालिक ने अपनी मौसी से सारी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, उन पांच लोगों ने जो दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने हमारे साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया है।उन्होंने धर्म परिवर्तन भी करवाया है, मौलाना बुलाकर निकाह भी पढ़वाया है। किसी तरीके से मौका पाकर जब नाबालिग अपने घर पर पहुंची। तो अपनी मौसी को घटना की सारी जानकारी दिया जिस पर नाबालिक की मौसी के द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दिया। हरदी पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर अपराध संख्या 107/2024 धारा 363, 366 पास्को एक्ट समेत एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया।पुलिस ने पांच लोगों को जेल भी भेज दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में अभियुक्त गण जमानत पर बाहर आ गए चुंकी मुकदमा बयान पर लगा था इसलिए।

अभियुक्त गाणो ने बयान की तारीख पर गड़ाबंदी करने लगे।बयान देने जाने पर जान माल की धमकियां भी देते थे। दिनांक 5.9.2024 को पीड़िता की मौसी न्यायालय गई थी। लेकिन डर बस पीड़िता को नहीं ले गई थी।आखिरकार वही हुआ जिसे पीड़िता की मौसी डरी सहमी थी। पीड़िता की मौसी
न्यायालय से शाम को जब अपने घर पिपरी मोहन वापस आई तो विपक्षीगण अपने साथियों के साथ विपक्षी 1.अनीश, 2.सद्दाम 3. मोहिद्दीन, 4.अलीम, 5. बऊरा
अपने साथियों के साथ ननकू पुत्र हसन अली, अहमद पुत्र हसन, असगर पुत्र हसन,अमीन पुत्र ननकू ,शरीफ पुत्र शौकत, सलीम पुत्र अली अहमद, सैयद अली पुत्र इमामुद्दीन, सिराज पुत्र सुभान, अंसार पुत्र सुभान, इलियास पुत्र सुभान,जाकिर पुत्र पुत्ती,
पुतानी पुत्र कादीर,व पुतानी की पत्नी, मुबारक पुत्र कादीर, मुबारक की पत्नी, राजू पुत्र बाऊर,
इद्दू पुत्र आशिक अली व तमाम अज्ञात लोग हाथ में लाठी डंडा तलवार, छूरा लेकर प्रार्थनी के घर में जबरन घुस कर मारपीट किया। घर के अंदर नाबालिग लक्ष्मी को मारा उसके कपड़े फाड़ डालें तथा उसके साथ अश्लील हरकतें की। घर का रखा सामान सब तीतर, बितर कर दिया।
शोर शराबा सुनकर गांव के लोग दौड़े तो हवा में तमंचा लहराते हुए विपक्षीगण अभद्र गाली देते हुए जान माल की धमकी देकर चले गए। गांव के लोगों ने रोड पर इनका वीडियो बना लिया। उपरोक्त घटना के संबंध में प्रार्थनी ने दिनांक 6. 9.2024 को थाना हरदी पर जाकर प्रार्थना पत्र दिया। घटना का वीडियो दिखाए किंतु प्रभारी निरीक्षक हरदी ने एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि विपक्षीगण अंसार सिराज इलियास व नूरजहां द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पर पीड़िता के परिवार वालों नीतू ,अखिलेश, शांति देवी,पीड़िता लक्ष्मी देवी के विरुद्ध अपराध संख्या 331/2024 संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मुलजिम बना दिया। तभी से पीड़िता की मौसी नीतू आला अधिकारियों के चक्कर काट रही है। प्रार्थनी ने देखा अब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रार्थनी ने कोर्ट की सरण ली, जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट बहराइच दीपकांत मणि ने प्रभारी निरीक्षक हरदी को आदेशित किया है।प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियम अनुसार विवेचना करें।
अब देखना या है की क्या प्रभारी निरीक्षक मुकदमा पंजीकृत करेंगे या नही़।
जबकि न्यायाधीश ने तीन दिनों के अंदर हवाला देने के लिए आदेश जारी किया है।

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